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REC Limited

सरकारी योजनाएं

आरडीएसएस

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना: सुधार-आधारित एवं परिणाम-संबद्ध

भारत सरकार ने पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिस्काम्स को परिणाम से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करके डिस्काम्स को उनकी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) को मंजूरी दी है। इस योजना का 5 वर्षों यानी वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 में 3,03,758 करोड़ रुपये का परिव्यय है। परिव्यय में 97,631 करोड़ रुपये की अनुमानित सरकारी बजटीय सहायता (जीबीएस) शामिल है।

योजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए आरईसी और पीएफसी को नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है।

इस योजना का लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना है:

  • 2024-25 तक एटी एंड सी घाटे को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम करना।
  • 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य करना।
  • वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार।


योजना में निम्नलिखित घटक हैं:

भाग ए - प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग के लिए वित्तीय सहायता और वितरण अवसंरचना का उन्नयन।
भाग बी - प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और अन्य सक्षम और सहायक गतिविधियाँ।


पिछली योजनाओं के अनुभव से सीखते हुए, राज्य-विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना विकसित की गई है। कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • निम्न के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग को प्राथमिकता दी जाएगी
  • 500 अमृत शहर, एटी एंड सी हानियों के साथ > 15%
  • सभी केंद्र शासित प्रदेश
  • एमएसएमई, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ता
  • ब्लॉक स्तर और उससे ऊपर के सभी सरकारी कार्यालय
  • उच्च नुकसान वाले अन्य क्षेत्र
  • शेष उपभोक्ताओं और क्षेत्रों के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग को संबंधित डिस्कॉम द्वारा चरणबद्ध तरीके से शुरू करने का प्रस्ताव है।
  • प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग को पीपीपी के माध्यम से TOTEX (CAPEX+OPEX) मोड पर लागू करने का प्रस्ताव है।
  • योजना का भाग ए परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार की दिशा में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और सुधारों के लिए डिस्कॉम को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।
  • असंबद्ध फीडरों के लिए फीडर पृथक्करण का प्रावधान। इसके बाद इन फीडरों को कुसुम के तहत सोलराइज़ किया जाना है - जिससे सिंचाई के लिए सस्ती / मुफ्त दिन की बिजली मिलती है।
  • परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स के आधार पर मूल्यांकन किए जाने से पहले पूर्व-योग्यता मानदंड को DISCOMs के साथ अनिवार्य रूप से पूरा करने की आवश्यकता है। इसके बाद, परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स के आधार पर प्रदर्शन योजना के तहत निधि जारी करने का आधार बनेगा।
  • प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के लिए, "विशेष श्रेणी के अलावा" राज्यों के लिए 900 रुपये या प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 15% (जो भी कम हो) का अनुदान उपलब्ध होगा। "विशेष श्रेणी" राज्यों के लिए, प्रति उपभोक्ता लागत का 1350 रुपये या 22.5% (जो भी कम हो) का अनुदान उपलब्ध होगा।
  • दिसंबर 2023 तक प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की स्थापना में तेजी लाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रति उपभोक्ता मीटर की लागत का 7.5% या रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन। 450 (जो भी कम हो) उपलब्ध होगा। "विशेष श्रेणी" राज्यों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन 11.25% या रु। 675 प्रति उपभोक्ता मीटर (जो भी कम हो)।
  • स्मार्ट मीटरिंग के अलावा अन्य कार्यों के लिए "विशेष श्रेणी के अलावा" राज्यों के DISCOMs को दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता स्वीकृत लागत का 60% होगी, जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों में DISCOMs के लिए, अधिकतम वित्तीय सहायता स्वीकृत लागत का 90% होगी।

 

पृष्ठ को अंतिम बार अद्यतन किया गया: 14/10/2024 - 01:37 PM
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