वित्तीय उत्पाद
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दीर्घकालिक ऋण
- मध्यावधि ऋण
- अल्पावधि ऋण
- ऋण पुनर्वित्तीयन
- इक्विटी वित्तपोषण
- विद्युत क्षेत्र के लिए उपकरण विनिर्माण (ईएम) हेतु वित्तपोषण
- कोयला खदानों का वित्तपोषण
- विद्युत यूटिलिटियों की विनियामक परिसंपत्तियों (इक्विटी घटक को छोड़कर) के संबंध में वित्तीयन के लिए नीति
- रिवॉल्विंग बिल भुगतान सुविधा (आरबीपीएफ)
- ऋण नीति परिपत्र
- उपभोक्ता जागरूकता
अल्पावधि ऋण
उधारकर्ताओं को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण
पात्र संस्थाएं
- विद्युत यूटिलिटियां (निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं सहित) और राज्य सरकारें
सहायता की सीमा
- संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विचारित कार्यशील पूंजी की अप्रयुक्त समग्र सीमा तक। हालांकि, आरईसी ऐसी सीमा को मामले की स्थिति के आधार पर 25% तक बढ़ा सकती है।
- डिस्कॉमों के मामले में, डिस्कॉम के पिछले वर्ष के राजस्व के 25% की अप्रयुक्त सीमा तक अथवा नियामक आयोग द्वारा विचारित कार्यशील पूंजी की अप्रयुक्त सीमा तक, जो भी कम है ।
- सीमा प्रूडेंशियल मानदंडों के अनुसार उपलब्ध एक्सपोजर के अधीन होगी।
ऋण का समय
- 1 वर्ष तक
ब्याज दर और अन्य प्रभार (प्रतिबद्धता / अपफ्रंट/ कोई अन्य)
- लागू ऋण नीति के अनुसार तथा उधारकर्ता के ग्रेड पर।
अन्य ऋण शर्तें
- प्रतिभूति - "सामग्रियों / परिसंपत्तियों का उपप्राधीयन (हाइपोथिकेशन)" या "राज्य सरकार गारंटी" या "बैंक गारंटी" या "कॉर्पोरेट गारंटी " या " इन प्रतिभूतियों का एक मिश्रण ", जिस भी रूप में आरईसी को स्वीकार्य होगा। इसके अलावा, निगम को स्वीकार्य उपयुक्त एस्क्रो कवर शामिल हैं।
- अन्य शर्तें नीति के अनुसार होंगी और निगम द्वारा जैसा मामला होगा उस आधार पर निर्णय लिया गया।