वित्तीय उत्पाद
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दीर्घकालिक ऋण
- मध्यावधि ऋण
- अल्पावधि ऋण
- ऋण पुनर्वित्तीयन
- इक्विटी वित्तपोषण
- विद्युत क्षेत्र के लिए उपकरण विनिर्माण (ईएम) हेतु वित्तपोषण
- कोयला खदानों का वित्तपोषण
- विद्युत यूटिलिटियों की विनियामक परिसंपत्तियों (इक्विटी घटक को छोड़कर) के संबंध में वित्तीयन के लिए नीति
- रिवॉल्विंग बिल भुगतान सुविधा (आरबीपीएफ)
- ऋण नीति परिपत्र
- उपभोक्ता जागरूकता
कोयला खदानों का वित्तपोषण
दिशा-निर्देशों का क्षेत्र
राज्य/सरकारी क्षेत्र की परियोजना में निम्नलिखित को आबंटित कोयला खदान परियोजनाएं शामिल होंगीः
- राज्य विद्युत यूटिलिटीज
- केंद्र सरकार और इसकी कंपनियां/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
- राज्य सरकार और इसकी कंपनियां/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
- कोई अन्य सरकारी एजेंसी/प्रतिष्ठान
- दो अथवा उससे अधिक सरकारी कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम
- केंद्र/राज्य कंपनी की भागीदारी से निजी कंपनी के 51 प्रतिशत से अधिक अथवा उसके समतुल्य संयुक्त उद्यम
- आरईसी के राज्य ग्रेडिंग परिपत्र में यथा परिभाषित कोई अन्य प्रतिष्ठान
वित्तीय मानदंडों की प्रयोज्यता
- राज्य/सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं – राज्य/सरकारी क्षेत्र को आबंटित कोयला खदानों के संबंध में, आरईसी राज्य ग्रेडिंग परिपत्र (आरईसी द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित) में यथा अधिसूचित लागू ग्रेडिंग पर इस परियोजना के लिए अंतिम प्रतिष्ठान ग्रेड की जांच करते समय विचार किया जा सकता है। हालांकि, ऐसी परियोजनाओं के लिए, परियोजना मूल्यांकन दिशा-निर्देशों का उपयोग इस परियोजना की व्यवहार्यता का आंकलन करने के लिए किया जाएगा। ब्याज दर, अनुभव आदि जैसे रेटिंग से संबद्ध मानदंडों का निर्धारण राज्य/सरकारी क्षेत्र को आबंटित कोयला खदानों के संबंध में केवल अंतिम प्रतिष्ठान ग्रेड के आधार पर किया जा सकता है। वित्तपोषण की सीमा, ऋण इक्विटी का अंशदान, सुरक्षा पैकेज और स्थगन अवधि तथा पुनः भुगतान अवधि को छोड़कर वित्तपोषण मानदंडों को उत्पादन परियोजनाओं के लिए वर्तमान आरईसी नीतियों, प्रक्रियाओं और रुपए अवधि ऋण की स्वीकृति के लिए बोर्ड अनुमोदित सामान्य शर्तों के अनुरूप रखा जाएगा।
वित्तपोषण की सीमा
- आरईसी राज्य/सरकारी क्षेत्र को आबंटित कोयला खनन परियोजनाओं में ऋण संघटक का 100 प्रतिशत तक दे सकता है। यह सिफारिश की जाती है कि किसी खास कोयला खदान परियोजना के लिए ऋण देने की सीमा का परियोजना की व्यवहार्यता (परियोजना मूल्यांकन) तथा आरईसी राज्य ग्रेडिंग परिपत्र के अनुसार लागू ग्रेडिंग का आंकलन करने के बाद निर्णय किया जाएगा।
स्थगन अवधि
- मूलधन के पुनः भुगतान के लिए स्थगन अवधि सूचीबद्ध वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (एससीओडी) के बाद छः महीने तक तथा अनुसूची-II और अनुसूची-III खदानों के मामले में प्रथम संवितरण की तिथि से अधिक 5 वर्षों तक तथा अनुसूची-Iखदानों के मामले में प्रथम संवितरण की तिथि से अधिकतम 7 वर्षों तक हो सकती है।
- आरईसी खदान योजना, अधिकतम क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशित समय और अन्य ऋणदाताओं के साथ चर्चा के अनुसार एससीओडी के बारे में निर्णय लेगा।
मूलधन के पुनः भुगतान की अवधि
- वित्तपोषण संगठन के लिए कोयला भंडार वह परिसंपत्ति है जो ऋण के पुनः भुगतान को सुरक्षित करता है और इसीलिए पुनः भुगतान की अवधि नीचे दिए गए (क) और (ख) में से कम से कम अधिक नहीं होगीः
- शेष खनन जीवन का 80 प्रतिशत
- अंतिम उपयोग विद्युत संयंत्र के सावधि ऋणदाताओं की मौजूदा अधिकतम पुनः भुगतान की अवधि
कुल पुनः भुगतान की अवधि
कुल पुनः भुगतान की अवधि इस कारण से निम्नानुसार होगीः अनुसूची-II और III खदानों के लिए – यह योजना अवधि सभी प्रकार की खदानों = [(अनुसूचित सीओडी के समय तक + 6 महीने की स्थगन अवधि तक) (प्रथम संवितरण की तिथि से 5 वर्षों तक प्रतिबंधित)] + मूलधन के पुनः भुगतान की अवधि। अनुसूची-I खदानों के लिए - यह योजना अवधि सभी प्रकार की खदानों = [(अनुसूचित सीओडी के समय तक + 6 महीने की स्थगन अवधि तक) (प्रथम संवितरण की तिथि से 7 वर्षों तक प्रतिबंधित)] + मूलधन के पुनः भुगतान की अवधि। अपेक्षाकृत उच्चतर स्थगन अवधि पर विचार इस मामले के गुण-दोष पर तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जा सकता है।
ब्याज दर तथा वित्तीय प्रभार आरईसी की मौजूदा नीतियों के अनुसार होंगे।