नवीकरणीय राज्य
नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) स्रोतों अर्थात सोलर, विंड, बायोमास, लघु जल विद्युत आदि पर आधारित सभी प्रकार की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का वित्तपोषण करते हैं। हम प्रमुख फाइनेंसर के स्तर सहित अथवा उसके बिना कंसोर्टियम में पूर्ण उधारदाता अथवा सह उधारदाता के रूप में ऋण स्वीकृत करते हैं।
वित्तोपोषित स्कीमों के प्रकार
| प्रौद्योगिकी | न्यूनतम आकार (मेगावाट) | पूर्ण वित्तपोषण सीमाएं** | कंसोर्टियम वित्तपोषण सीमाएं** | |
| आईआर-1 से आईआर-4 | आईआर-5 | |||
| सोलर परियोजना | 5 | • अधिकतम ऋण रु. 2000 करोड़ (आईआर-1 से आईआर-2 के लिए) • अधिकतम ऋण रु. 1500 करोड़ (आईआर-3 के लिए) • अधिकतम ऋण रु. 750 करोड़ (आईआर-4 के लिए) | अधिकतम ऋण रु. 500 करोड़
| परियोजना की समग्र लागत और आकार पर बिना किसी प्रतिबंध के परियोजना लागत के 50% तक प्रतिबंधित |
| विंड परियोजना | ||||
| लघु जलविद्युत परियोजना | • अधिकतम ऋण रु.200 करोड़। (आईआर-1 से आईआर-3 के लिए) • अधिकतम ऋण रु. 100 करोड़ (आईआर 4 के लिए) | अधिकतम ऋण रु. 100 करोड़ | ||
| बायोमास परियोजना | • अधिकतम ऋण रु.100 करोड़। (आईआर-1 से आईआर-3 के लिए) • अधिकतम ऋण रु. 50 करोड़ (आईआर 4 के लिए) | अधिकतम ऋण रु. 50 करोड़ | ||
** वित्तपोषण सीमाएं केवल निजी क्षेत्र के उधार लेने वालों के लिए हैं।
ब्याज दर के लिए यहां क्लिक करें।
ऋण टेनोर
अधिस्थगन अवधि
मूल पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन अवधि पहली प्रतिपूर्ति की तारीख से निम्नलिखित अधिकतम के अध्यधीन निर्धारित (सीओडी) के बाद 12 वर्ष तक हो सकती है।
पुनर्भुगतान अवधि
अधिस्थगन के बाद पुनर्भुगतान अवधि इस प्रकार होगी:
| पुनर्भुगतान अवधि परियोजना | पुनर्भुगतान अवधि |
| सोलर | • आम तौर पर 15 साल या पीपीए कार्यकाल जो भी कम हो ; • योग्यता के आधार पर बढ़ाया जा सकता है लेकिन 80% से अधिक नहीं • आर्थिक जीवन या पीपीए जो भी कम हो |
| विंड |
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| नगरपालिका ठोस अपशिष्ट/अवशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन/बायोमास | • अधिकतम 15 वर्ष या पीपीए कार्यकाल जो भी कम हो |
| लघु जलविद्युत परियोजनाएं | • आम तौर पर 15 साल या पीपीए कार्यकाल जो भी कम हो; योग्यता के आधार पर बढ़ाया जा सकता है लेकिन 25 वर्ष से अधिक नहीं विषय पीपीए की उपलब्धता के लिए। |
| अन्य प्रौद्योगिकियां | • अधिकतम 15 वर्ष |
| आरईसी निम्नलिखित में से किसी से आर्थिक सहायता ले सकता है ::
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ऋणग्राहियों की प्रमुख श्रेणियां
- राज्य क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियां/एसईबी
- केंद्रीय क्षेत्र
- संयुक्त क्षेत्र तथा
- निजी क्षेत्र की कंपनियां/स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी)
लागू शुल्क
क. निजी क्षेत्र के ऋणग्राही
प्रसंस्करण शुल्कः
(आरईसी ऋण राशि की % सीमा )
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| सोलर एवं विंड |
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| क. निर्माणाधीन परियोजनाएं - आरईसी न तो अग्रणी है और न ही एकमात्र ऋणदाता | 0.35% | 0.40% |
| ख. चालू परियोजनाओं के सभी प्रकार के वित्त पोषण (लीड/एकमात्र उधार सहित) |
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| ग. निजी क्षेत्र के लिए अल्पावधि ऋण |
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| निर्माणाधीन परियोजनाएं -आरईसी एकमात्र वित्तीय संस्था है | 0.50% | 0.60% |
| निर्माणाधीन परियोजनाएं -आरईसी अग्रणी एफआई है | 0.60% | 0.75% |
| कुल न्यूनतम शुल्क | रु. 25 लाख | रु. 50 लाख |
शुल्क भुगतान की समय सीमा:-
| ट्रेंच | राशि | समय सीमा |
| टी1 | 5 लाख रुपये की न्यूनतम सीमा और 25 लाख रुपये की सीमा के साथ लेनदेन शुल्क का 10% | मूल्यांकन शुरू होने से पहले |
| T2 | लेनदेन शुल्क का 10% | स्वीकृति पत्र जारी करने से पहले |
| टी3 | लेनदेन शुल्क का 10% | दस्तावेज़ीकरण से पहले। |
ख. राज्य क्षेत्र के ऋणग्राही
राज्य क्षेत्र के ऋणग्राहियों के लिए आरईसी की विद्यमान नीति के अनुसार।
अन्य सूचना के लिए कृपया संपर्क करें
| श्री कुलदीप राय आरईसी विश्व मुख्यालय, |
| श्री विवेक अग्रवाल आरईसी विश्व मुख्यालय, रिन्यूवल विभाग ईमेल आईडी- renewables@recl.in |









