रिवॉल्विंग बिल भुगतान सुविधा
उद्देश्य:
रिवॉल्विंग बिल भुगतान सुविधा (आरबीपीएफ) के रूप में डिस्कॉम को ऋण प्रदान करना ताकि सीपीएसयू जेनको और ट्रांस्कोस, प्राइवेट ट्रांस्कोस, आईपीपी और आरई जनरेटर के विद्युत खरीद बकाया और ट्रांसमिशन प्रभारों का भुगतान किया जा सके।
पात्र संस्थाएं:
राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियां / संयुक्त उत्पादन और वितरण कंपनियां, डिस्कॉम का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाली धारक कंपनियां / कंपनियां / डिस्कॉम और निजी डिस्कॉम की ओर से बिजली खरीदने वाली कंपनियां इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगी।
वित्तीय सहायता की सीमा:
डिस्कॉम आगामी वर्ष के दौरान विद्युत खरीद लागत और संचरण प्रभारों के समाशोधन के लिए ऋण का अनुरोध प्रस्तुत करेंगी। आगामी वर्ष के दौरान ऋण को पिछले वर्ष की बिजली खरीद लागत और ट्रांसमिशन प्रभारों के समाशोधन के लिए दिया जाएगा। ऋण, उदय/अन्य भारत सरकार की योजनाओं (अथवा भारत सरकार द्वारा रियायत दिए जाने पर) के अंतर्गत उपलब्ध सीमाओं तक सीमित होगा।
ब्याज दर:
ब्याज दर यूटिलिटी की नवीनतम आरईसी ग्रेडिंग और आरईसी ऋण नीति परिपत्र के अनुसार संबंधित उधारकर्ता के लिए लागू होगी।
ऋण अवधि:
स्वीकृत सीमा 5 वर्ष के लिए वैध होगी किंतु इसकी समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाएगी। अवधि के दौरान, संवितरण का लाभ इस प्रकार से उठाया जा सकता है कि बकाया मूलधन राशि स्वीकृत सीमा से अधिक न हो। ऋण की अवधि निम्नलिखित में से कोई एक होगीः
क. अधिकतम 6 महीने जो बिना किसी रोक के समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में चुकाना होगा
ख. 12 महीने जो मूलधन पुनर्भुगतान पर 6 महीने की रोक के बाद 6 ईएमआई में चुकाने योग्य होंगे
सुरक्षा संरचनाः
क. राज्य सरकार गारंटी
या
कम से कम 110% कवरेज के साथ परिसंपत्तियों पर पहली पारी पासू चार्ज
ख. आरईसी की संतुष्टि के लिए डिफ़ॉल्ट एस्क्रो खाता









