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प्रतिबंधित कंपनियों की सूची

क्र.सं.

कंपनी का नाम

  कंपनी का पता

प्रतिबंध लगाने की तिथि

प्रतिबंध की अवधि

प्रतिबंध लगाने का कारण

टिप्पणी

  1

 

मैसर्स शार्प ट्रैवल (I) लिमिटेड

 

111-113, सोमदत्त चेम्बर्स-ll,9, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

 

07.08.2019

   

3 वर्ष (तीन वर्ष)    

 

कपटपूर्ण आचरण और गलत तरीके से संवर्धन के लिए बिलों के साथ जाली दस्तावेज़ प्रस्तुत करना

 

आरईसी और उसकी अनुषंगी कंपनियों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाना

 2

मैसर्स आर्याही ट्रेडर्स

डी-14/15, सेक्टर3, अयोध्या चौक के पास, रोहिणी, दिल्ली-110085

 

 

 

04.11.2019 

03 वर्ष

RECL Open eTenderNo.REC/PCM/IT/TONER/ 2019_20/l7, दिनांक: 09.07.2019 के जवाब में प्रस्तुत OEM प्रमाणपत्र की वास्तविकता साबित करने में विफल  

 

 3

मैसर्स ट्रैक्टेबेल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड

इंटेक हाउस, 37, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-44, गुरुग्राम हरियाणा

07.07.2022

जीवनभर

आरईसी को एक स्व-निहित नोट के साथ सीबीआई से दिनांक 31.12.2021 का एक पत्र प्राप्त हुआ है। नोट के अनुसार, एलआईई जैसी फर्म ने मैसर्स इंड भारत पावर (मद्रास) लिमिटेड को आरईसी की वित्तीय सहायता के संबंध में प्रगति की असंगत रिपोर्टिंग दी है, जिसमें 10 से 20% से अधिक का अंतर है और उसी के परिणामस्वरूप की गई प्रगति की वास्तविक/स्पष्ट तस्वीर को नहीं दिखा रहा है। इस संबंध में, जांच के बाद, सीबीआई ने आरईसी को इस फर्म के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और आरईसी को परिणाम के बारे में सीबीआई को सूचित करने का भी निर्देश दिया है।

ट्रैक्टेबेल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका (ग) संख्या 10958/2022 दायर की और माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.07.2022 के माध्यम से आरईसी आदेश दिनांक 07.07.2022 पर रोक लगा दी।

4

मैसर्स टीआर चड्ढा एंड कंपनी

नंबर 2, दूसरी मंजिल, ब्लॉक ए, शांति शिकारा कॉम्प्लेक्स राजभवन रोड, सोमाजीगुडा हैदराबाद, तेलंगाना

07.07.2022

 जीवनभर

 

आरईसी को एक स्व-निहित नोट के साथ सीबीआई से तिथि 31.12.2021 का एक पत्र प्राप्त हुआ है। सीबीआई के स्व-निहित नोट के अनुसार, एलएफए के रूप में फर्म ने मैसर्स इंड भारत पावर (मद्रास) लिमिटेड को आरईसी की वित्तीय सहायता के संबंध में भ्रामक रिपोर्ट दी है और जानबूझकर सौंपे गए कार्य के दायरे के अनुसार कर्तव्यों का पालन नहीं किया है। एलएफए और इस तरह आईबीपीएमएल को धोखाधड़ी में मदद मिली। इस संबंध में, जांच के बाद, सीबीआई ने आरईसी को इस फर्म के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और आरईसी को परिणाम के बारे में सीबीआई को सूचित करने का भी निर्देश दिया है।

टीआर चड्ढा एंड कंपनी एलएलपी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका (ग) संख्या 11440/2022 दायर की और माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17.08.2022 के माध्यम से आरईसी आदेश दिनांक 07.07.2022 पर रोक लगा दी।

पृष्ठ को अंतिम बार अद्यतन किया गया: 14/10/2024 - 01:37 PM
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