शिकायत कैसे दर्ज करें- सतर्कता
शिकायत कैसे दर्ज करें- सतर्कता
- शिकायतें सीधे लिखित पत्राचार/पत्र के माध्यम से आयोग के पास दर्ज की जा सकती हैं:
सचिव,
केंद्रीय सतर्कता आयोग,
सतर्कता भवन, जीपीओ कॉम्प्लेक्स,
ब्लॉक-ए, आईएनए, नई दिल्ली- 110023।
- शिकायतें आयोग के पोर्टल www.portal.cvc.gov.in पर या आयोग की वेबसाइट www.cvc.gov.in के माध्यम से "शिकायत दर्ज करें" लिंक के तहत ऑनलाइन भी दर्ज की जा सकती हैं जो होम पेज पर उपलब्ध है।
- शिकायतें सीधे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य सतर्कता अधिकारी को लिखित पत्राचार (पत्र या ईमेल) द्वारा भी दर्ज की जा सकती हैं। लिखित पत्राचार के माध्यम से भेजी गई शिकायतों पर हस्ताक्षर होना चाहिए और इसमें शिकायतकर्ता का पूरा विवरण होना चाहिए।
प्राप्त सभी शिकायतों पर शिकायतकर्ता की सत्यता की पुष्टि करने के बाद कार्रवाई की जाती है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाती है। सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, गुमनाम/छद्म नाम वाली शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।
शिकायत दर्ज कराने के लिए दिशानिर्देश:
- शिकायत में स्थान और तिथि आदि जैसे आवश्यक विवरण विनिर्दिष्ट होना चाहिए।
- शिकायत पर कार्रवाई के लिए सही नाम, पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर और वैध सहायक दस्तावेज अनिवार्य हैं।
- शिकायत दर्ज करने के बाद इस विषय पर किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- यदि यह पाया जाता है कि शिकायत झूठी थी और अधिकारियों का उत्पीड़न किया गया है, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
- केवल सतर्कता दृष्टिकोण वाली शिकायत की जांच की जाएगी जैसे कि आधिकारिक पद का दुरुपयोग, अवैध संतुष्टि की मांग और स्वीकृति, दुरुपयोग / जालसाजी या धोखाधड़ी के मामले, घोर और जानबूझकर लापरवाही, निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन, विवेक का लापरवाह प्रयोग, मामलों के निपटान में देरी आदि।